आदर्श आचार संहिता में चिन्हित स्थानों पर ही लगाई जा सकती है प्रचार सामग्री

फरीदाबाद, 30 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के तहत चुनाव संबंधी सभी विज्ञापन और लेखन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी या सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी व शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के सम्बंधित अधिकारी स्थान निर्धारित करेंगे व प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी प्रदान करेंगे। 

अनुमति के बाद ही कर सकते है प्रचार

निर्धारित स्थान पर अनुमति के बाद ही चुनाव या उम्मीदवार संबंधित प्रचार सामग्री लगायी जा सकती है। जो कोई भी विज्ञापन और प्रचार के लिए निर्धारित किये गए स्थान को छोड़ कर या संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति बिना प्रचार सामग्री लगाता हैं तो हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अवैध प्रचार सामग्री लगाने वाले को वह प्रचार सामग्री अपने खर्चे पर हटवानी पड़ेगी व साथ ही उनको छः माह के लिए कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

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