सेवा का अधिकार आयोग अधिनियम के तहत प्रदेश में 546 सेवाएं अधिसूचित

लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर लगाई जाएगी पैनेल्टी

पलवल। जनहित की सरकारी सेवाओं व योजनाओं का समयबद्ध व सम्मानजनक तरीके से लाभपात्रों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने सेवा का अधिकार आयोग बनाया, जिसमें 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं। लोगों का जीवन और सरलमय बनाने के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य सेवाओं को भी चिन्हित कर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित करवाया जाएगा।

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सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने यह जानकारी राइट टू सर्विस एक्ट के संबंध में समीक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सरस्वती महिला महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने अधिसूचित सरकारी सेवाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा कि सभी विभागों को इन सेवाओं का लाभ समयबद्ध देना होगा। ऐसा न करने पर आस पोर्टल पर संबंधित शिकायत आटो मोड में अपील में चली जाएगी और इसके बाद विभाग में उच्च अधिकारियों को एक के बाद दूसरे को दो बार अपील जाने के बाद यह शिकायत व समस्या आयोग के पास स्वत: पहुंचेगी, जिसमें आयोग द्वारा 30 दिन के अंदर यह शिकायत निपटाई जाएगी और इसमें संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को 20 हजार रुपए पैनल्टी करने का अधिकार आयोग के पास होगा। इसलिए सभी विभाग अपनी पेडिंग शिकायतों का समाधान तुरंत करें और हर हालत में अपना स्कोर 1 जनवरी 2022 तक 9.9 से ऊपर ले आएं। उपायुक्त पलवल इस संबंध में सभी विभागों की समय-समय पर समीक्षा करें। सभी अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर इन सेवाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी फ्लैक्स या डिस्पले बोर्ड पर अवश्य प्रदर्शित करें।

उन्होंने कहा कि सरकार व सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि आमजन के काम बिना किसी परेशानी के समय पर उनकी संतुष्टि के साथ पूरे किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बरतेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी पर तीन बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। ढुलमुल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा।

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