फरीदाबाद में 1 साल तक गुटखा-पान मसाला की बिक्री पर लगा बैन, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

27 अक्टूबर। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में एक वर्ष के लिए गुटका, पान मसाला पर बैन लगाया गया है। यह बैन सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक विक्रय प्रतिरोध और निर्बधन नियम 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद के संघटको के रूप में तंबाकू व निकोटीन, गुटखा पान, मसाला के उपयोग पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध किया गया है।

उन्होंने कहा कि गुटखा, पान, मसाला की बिक्री निर्माण व भंडारण से संबंधित बैन के आदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार गत सितंबर माह से जारी कर दिए गए हैं। अब जिला में यदि कोई व्यक्ति गुटका, पान, मसाला व तंबाकू तथा निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम- 2006 के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Advertisement

हरियाणा खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रशासक राजीव रंजन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 34 की धारा 3 के खंड ञ के अंतर्गत तम्बाकू, पान व मसाला खाद्य पदार्थ है। सरकार ने तंबाकू, निकोटीन वाले उत्पादों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक निषेध तथा बिक्री पर प्रतिबंध विनिमय 2011 के दो, तीन, चार तथा खाद्य उत्पादन मानव तथा खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन विनिमय 2011 के विनियम 3.1.7 के अंतर्गत एंटी को किंग कॉकिंग में प्रतिबंध किया है।

उन्होंने बताया कि कानून के अधीन आमजन के स्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2) के अंतर्गत है आदेश पारित किए हैं। खाद्य, सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड क के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वर्ष के लिए तंबाकू के विनिर्माण भंडारण बिक्री बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Advertisement

Loading

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *