फरीदाबाद। उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिला में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत बागवानी फसल किसानों को बागवानी फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं ओलावृष्टि, तापमान, पाला,जल संकट और हवा की गति से नुकसान की भरपाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना किसानों के लिए यह योजना अभूतपूर्व कदम है। यह योजना किसानों को फलों के भाव को जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। यह योजना किसानों को बागवानी की ओर प्रोत्साहित कर रही है।
सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत पांच फल की खेतीयों को शामिल किया गया है। फलों में आम, अमरुद, लीची, बेरव, कीनू शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा फलों पर न्यूनतम आरक्षित मूल्य की निर्धारित किया गया है।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ रमेश कुमार ने भावांतर भरपाई योजना के बारे में विस्तृत नकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत एक हजार रुपये की धनराशि का प्रति एकड़ फलों पर किसानों से प्रिमियम राशि पर सरकार द्वारा ₹40000 रूपये की मुआवजा धनराशि प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। जिसमें से ₹1000 प्रति एकड़ की दर से बीमा राशि किसान को जमा करवानी होती है। डॉ. रमेश ने मुख्यमंत्री बागवानी योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए आगे बताया कि किसानों की फल, सब्जी व मसालों की खेती पर 26 से 100 प्रतिशत तक नुकसान होने पर अलग-अलग मदों में भरपाई योजना का लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि
फल की खेतीयों में 26 से 51 प्रतिशत पर ₹20000 रुपये की धनराशि रुपये की धनराशि प्रति एकड़, 51 से 75 प्रतिश पर ₹30000 रुपये की धनराशि प्रति एकड़ और 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर ₹40000 रुपये की धनराशि प्रति एकड़ किसान को मुख्यमंत्री भावांतर बागवानी बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है।