आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों के अलावा सभी माल्स, मार्केट, दुकाने और शराब के ठेके भी शाम 5 बजे से रहेगे बंद
रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू।आम आवाजाही रहेगी बंद। बिना इमरजेंसी के ना निकले बाहर
वैक्सीन की सर्टिफिकेट के बिना सार्वजनिक स्थल जैसे:- सब्जी मंडी, दूध-राशन की दुकान, मार्केट, शराब के ठेके, अनाज मंडी, होटल, मॉल, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड ,मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर जाना वर्जित।
घर से बाहर जाते समय टीकाकरण के मैसेज/ सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी रखे अपने साथ
फरीदाबाद:- हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य के 5 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला और पंचकूला में 10 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है जो 2 जनवरी रविवार से लेकर 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
निर्देशों के अनुसार में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। रात्री क्फ्यु 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, रात्रि 11 बजे के बाद आम आवाजाही बन्द रहेगी।
पुलिस आयुक्त श्री विकास कुमार अरोड़ा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन सेवाओं की अनुमति दी गई है उसमे कोविड नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। पालना न करने की सूरत में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सभी के लिए कोरोना के टीकाकरण की पहली व दूसरी डोज लगवाना अनिवार्य की गई है।
जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है: ऐसे व्यक्ति जो कानून व्यवस्था या आपात सेवाओं में तैनात हैं जिनमे म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कार्यालयों (सरकारी और निजी) को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए निर्देशित किया गया है।
- सवास्थ्य से सम्बंधित सभी सेवाएँ जिनमे हॉस्पिटल, मेडिकल, मेडिकल लेबोरेटरी, डिस्पेंसरी, फार्मेसी, नर्सिंग होम, क्लिनिक, वेक्सिनेशन सेंटर, जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे
जानिए लॉकडाउन में कोन-कोनसी सेवाएं रहेंगी अवरुद्ध:
-सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आईटीआई ,आंगनवाड़ी केंद्र सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार इत्यादि बंद रहेंगे
-शादी या किसी भी समारोह में 50 हाल और 100 खुली जगह मे अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों कोरोना नियमों के तहत 50% ग्राहकों को बैठने की अनुमति दी जाएगी।
-कन्टेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा
-5 बजे से दुकाने ,मार्किट, माल, शराब के ठेके इत्यादि बन्द रहेंगे,
पुलिस आयुक्त ने कहा कि सहायक मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन/ नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। नो मास्क, नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत 500 ₹ और प्रबंधन /मैनेजमेंट/ मालिक पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी विभागों को छोड़कर सभी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर में 50% तक वर्क क्षमता के साथ काम करने की अनुमति है।
जारी निर्देशों मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मे उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।