Election हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के मद्देनजर मतदान व मतगणना प्रक्रिया को लेकर जिलाधीश विक्रम सिंह के आदेश

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव


Electionहरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगामी चुनाव को लेकर जिलाधीश विक्रम सिंह ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 19 जनवरी को होने वाले चुनाव में, फरीदाबाद के वार्ड नंबर 40 में मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े आदेश दिए गए हैं।

Election मतदान केंद्र के आस-पास सुरक्षा सख्त, अवांछित गतिविधियों पर रोक


जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का संदर्भ देते हुए मतदान केंद्रों के आसपास अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत, 19 जनवरी को मतदान के दिन, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल अधिकृत व्यक्ति या मतदाता को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, मतदान केंद्र के आस-पास किसी भी तरह के टेलीफोन, मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, या वायरलेस सेट लाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

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Election मतगणना स्थल पर सख्त सुरक्षा


मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के विस्फोटक, आग्नेयास्त्र या अन्य आपत्तिजनक हथियार जैसे गंडासा, कृपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, भाला, लाठी या साइकिल चेन आदि लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार के निर्देश मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जारी किए गए हैं।

निषेध आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई


जिलाधीश ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे आदेशों का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचें।

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मतदान केंद्र में केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा


इसके अलावा, जिलाधीश ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और शांति पूर्वक संपन्न करने के लिए केवल मतदानकर्ता, पोलिंग अधिकारी, चुनाव एजेंट और चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं।

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