अदालत को गुमराह कर नकली कागज पेश करने पर आरोपी, उसकी मां एवं टीचर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज


फरीदाबाद : बलात्कार, पॉस्को एक्ट सहित जबरन शादी का दबाव बनाने के मामले में आरोपी द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के नकली सर्टिफिकेट बनवाकर अदालत में पेश करने बाबत आरोपी की मां, स्कूल टीचर सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी एवं जालसाजी के मामले में केस दर्ज किया गया है।
थाना छायंसा में एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करने, पॉस्को एक्ट एवं जबरन शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में अक्तूबर, 2021 में हेमंत एवं संजय नामक दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था। हेमंत को इस मामले में नाबालिग बताया जा रहा था और इस सम्बंध में उपकार मॉडर्न प्राइमरी स्कूल, महुआ भरतपुर के स्कूल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किए गए। इन सर्टिफिकेट में युवक का नाम हेमंत की जगह हमेन्द्र सिंह था और उसके पिता का नाम भी रघुराज लिखा हुआ था। इसको लेकर हेमंत की मां ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा कि हेमंत एवं हमेन्द्र सिंह एक ही हैं। इस बाबत उसने अंजली शिक्षण संस्थान, लुढावली, भरतपुर का एक और सर्टिफिकेट पेश किया और बताया कि हेमंत और हमेन्द्र एक ही हैं। इनके मुताबिक घटना को अंजाम देते समय हेमंत नाबालिग था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे केस की अगली तारीख में हेमंत की मां ने उपकार मॉडर्न प्राइमरी स्कूल, महुआ भरतपुर का 5वीं कक्षा का एक अन्य सर्टिफिकेट पेश किया, जिसमें हेमंत का नाम तो सही था और उसके पिता का नाम रघुराज ही लिखा था। बाकि सारा विवरण पहले के सर्टिफिकेट की तरह ही था। यानि इस बार स्कूल सर्टिफिकेट में हमेन्द्र की जगह हेमंत कर दिया गया। कोर्ट द्वारा जांच करने पर पाया गया कि हमेन्द्र के सर्टिफिकेट को ही बदलकर हेमंत कर दिया गया है, बाकि सब कुछ पहले जैसा ही था। कोर्ट ने अदालत को गुमराह करने एवं धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हेमंत, उसकी मां, स्कूल प्रिंसीपल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

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