22 दिन मे 21532 मास्क वितरित किए गए,337 नुक्कड़ मिटिंग के जरिए 4122 व्यक्तियो को जागरूक किया गया। वही नियमो की उल्लंघना करने पर 51.67 लाख का जूर्माना भी किया।
फरीदाबाद: पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश के तहत महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के अनुसार फरीदाबाद पुलिस ने कोविड नियमों की अवेहलना करने वाले नागरिकों सहित दुकानदारों के चालान काटकर जूर्माना किया है।
पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन की सर्टिफिकेट के बिना सार्वजनिक स्थल जैसे:- सब्जी मंडी, दूध-राशन की दुकान, मार्केट, शराब के ठेके, अनाज मंडी, होटल, मॉल, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड ,मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर जाना वर्जित है। अगर माल्स, मार्केट, दुकाने और शराब के ठेके इत्यादि पर कोई वर्कर बिना मास्क और वैक्सीन के और ग्राहक बिना मास्क के मिला तो व्यक्तिगत आधार पर मास्क न पहनने के लिए ₹500 तथा दुकान मालिक का वर्करों व ग्राहकों से नियमों की पालना न करवाने पर 5 हजार रुपए का चालान किया जाएगा।
पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश अनुसार कोविड नियमों के तहत सभी मॉल्स, बिग बाजार,एल्डगो, ई एफ-3 एस एल, सिल्वर मॉल और बाजारों में स्थित दुकानों की चेकिंग की गई जिनमें दुकानदारों द्वारा कोविड नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया गया। चैकिंग के दौरान पाया गया कि मॉल व दुकानों में काम करने वाले वर्करों ने वैक्सीन नही लगावा रखी है व ग्राहक मास्क का प्रयोग नही कर रहे थे।
कोविड नियमों की उल्लंघना करने वाले दुकान मालिकों के 5-5 हजार रुपए के 62 चालन करके 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया
फरीदाबाद पुलिस द्वारा कल मास्क न पहनने वाले 416 लोगों के चालान करके 2.08 लाख का जुर्माना लगाया गया तथा 1 जनवरी से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो मास्क के टोटल 10334 चालन करके 51.56 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस प्रवक्ता ने नागरिकों से कोरोना सावधानियों का प्रयोग करने करने की हिदायत देते हुए कहा कि फरीदाबाद पुलिस नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वह भी सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन करके पुलिस प्रशासन के कार्य में सहयोग करें। नियमों की पालना न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।