फरीदाबाद में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू, सार्वजनिक स्थानों पर बरतनी होंगी ये सावधानियां

फरीदाबाद: देश में ओमीक्रोन कोरोना वायरस के बढ़ते हुए के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है जो रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावित रहेगा। इस संबंध में फरीदाबाद जिला एवं पुलिस प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है। फरीदाबाद में अभी भी कोरोना के 43 केस एक्टिव है जिनमें से 3 अस्पताल में भर्ती हैं और 40 का घर पर ही इलाज चल रहा है।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ओमीक्रोन कोरोनावायरस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। अभी हाल ही में फरीदाबाद में ओमिक्रोन का एक केस देखा गया है। इसलिए हमें सतर्क रहकर इससे बचाव के लिए सावधानियां बरतने की आवश्यकता है।

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क्रिसमस के उत्सव पर आमजन इस बात का ध्यान रखें कि वह अपने आस पास ज्यादा भीड़ इक्कठी न करें तथा अपने परिजनों के साथ घर पर रहकर ही इस त्यौहार का आनंद लें।

पुलिस कमिश्नर श्री विकास कुमार अरोड़ा ने सभी थाना प्रबंधक चौकी प्रभारीयों को कोविड गाइडलाइन की पालना एवं कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए है। फरीदाबाद पुलिस लोगों को कोरोनावायरस महामारी से बचाने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। नागरिक भी प्रशासन के आदेशों का पालन करके पुलिस कार्यों में सहयोग करें।

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सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत रात्रि 11 बजे से सुबह 5:00 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पूर्णता पाबंदी रहेगी। केवल आवश्यक वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि स्थानों पर ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना होगा।

जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार बिना किसी आवश्यक कार्य के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और यदि घर से बाहर जाना भी पढ़े तो अपने मुंह को मास्क से अच्छी तरह से ढक लें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें तथा कोई भी ऐसा करें ना करें जिससे आप अपने साथ-साथ अपने परिजनों की जान को भी खतरे में डाल दें। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते स्थिति को नहीं संभाला गया तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं इसलिए आवश्यक है कि सरकार, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।

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