महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर कर दी हत्या, कोर्ट ने सुनाई मौत की सज़ा

फरीदाबाद में एक दिव्यांग महिला की दुष्कर्म के बाद क्रूर तरीके से हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी न सिर्फ महिला का रेप किया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में राड डाल दी। इसके बाद गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर उस पर दोष साबित हुआ।

दोषी मनोज नेपाली को धारा 302 और 376 आईपीसी में दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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चुन्नी से कसा हुआ था गला

घटना पिछले साल 2022 के नवंबर महीने में सेक्टर-7 थाने की है। जब एक महिला का शव सेक्टर सात के खंडहर के पास पार्क में मिला था। उस समय महिला अर्धनग्न अवस्था में थी, जिसका गला चुन्नी से कसा हुआ था। महिला के शव के पास एक वाइपर भी पड़ा था। पुलिस महिला के शव और आसपास से सबूत को जुटाकर इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई थी।

महिला के साथ गुरुद्वारे जाते हुआ दिखा था आरोपी

काफी तलाश के बाद सीसीटीवी फ़ुटेज प्राप्त हुआ जिसमे आरोपी मनोज नेपाली महिला के साथ जाता हुआ गुरुद्वारे के सामने से देखा गया था। जहां पर उसने अपना माथा भी टेका था, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फोरेंसिक जांच में पाया गया कि आरोपी मनोज नेपाली का सीमन महिला के कपड़ों पर मिला था, जिसका डीएनए मैच हो गया। इसके आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।

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पति को बिना बताए घर से निकल गई थी महिला

महिला दिव्यांग थी, जो अपने पति को बिना बताए घर से निकल गई थी और न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी जहां पर मनोज नेपाली से महिला का संपर्क हुआ मनोज नेपाली छीना झपटी और शराब पीने का आदि था मनोज नेपाली महिला को दुष्कर्म करने की नीयत से सेक्टर 7 इलाके में एक खंडहर जैसे पार्क में लेकर पहुंचा जहां पर न केवल उसके साथ उसने दुष्कर्म किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी और चुन्नी से गला घोंट दिया।

घटना का नही था कोई चश्मदीद गवाह

इस मामले में बड़ी बात यह थी कि इस घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। मामला कोर्ट में चला और मामले में 12 तारीख पड़ी। इस मामले में 22 लोगों की गवाहियां हुई। बुधवार को सेशन जज उत्तम कुमार ने यह टिप्पणी देते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई कि मानसिक दिव्यांग महिला के साथ किए गए दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध में आरोपी को माफ नहीं किया जा सकता।

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