फरीदाबाद: 27 दिसंबर से सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के ऑनलाइन आवेदन आरम्भ

फरीदाबाद। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 3एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर सिंह मान ने बताया कि “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा द्वितीय चरण में 3 एचपी से 5 एचपी, साढे सात एचपी, 10 एचपी तक के पूरे हरियाणा के लगभग 8629 सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि यह सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई व फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हैं और अपने खेत में जमीनी पाइपलाइन दबाकर सिंचाई करते हैं । जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहता है वह वेबसाइट सरल हरियाणा पर 27 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

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अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर सिंह मान ने बताया कि सरकार द्वारा उन सभी ऑनलाइन आवेदनों को रद्द कर दिया गया है जिन्होंने लाभार्थी हिस्सा जमा योजना नहीं करवाया है । किसान जिस प्रकार का सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहता है उन सभी संबंधित कंपनियों की सूची ऑनलाइन आवेदन के समय ही दर्शाई जाएगी । उस कंपनी का चयन ऑनलाइन आवेदन के समय ही करना होगा । उन्होंने बताया कि जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं है ।

एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा । चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पंप कंपनी को वर्क आर्डर जारी होने के तीन महीने के अंदर- अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। किसान द्वारा 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा जमा करवाया जाना है। नॉर्मल कंट्रोलर के साथ तीन एचपी मोनोब्लॉक डीसी के लिए 45075 रुपए , 5 एचपी मोनोब्लॉक डीसी के लिए 64581 रुपए , साढे सात एचपी मोनोब्लॉक डीसी के लिए 91894 रुपये,10 एचपी मोनोब्लॉक डीसी के लिए 1,15,507 रुपए , तीन  एचपी समर्सिबल डीसी के लिए 46658 रुपए, तीन एचपी समर्सिबल एसी के लिए 45378 रुपए, 5 एचपी समर्सिबल डीसी के लिए 64724 रुपए,  5 एचपी समर्सिबल एसी के लिए 64581रुपए, साढे सात एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 92007 रुपए , साढे सात एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 92462 रुपए, 10 एचपी समर्सिबल एसी के लिए 1,13,515 रुपए और 10 एचपी समर्सिबल डीसी के लिए 1,13,515 रुपए  की राशि निर्धारित की गई है।  

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सतवीर सिंह मान ने बताया कि विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अब सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम यूनिवर्सल कंट्रोलर के साथ भी उपलब्ध है । यूनिवर्सल कंट्रोलर के सोलर पंप के साथ-साथ दिन के समय बनने वाली बिजली का प्रयोग घर में अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। यूनिवर्सल कंट्रोलर के साथ तीन एचपी  मोनोब्लॉक डीसी के लिए 6647 रुपए , 5 एचपी मोनोब्लॉक डीसी के लिए 8000 रुपए  साढे सात एचपी मोनोब्लॉक डीसी के लिए 1,27,600 रुपए , 10 एचपी मोनोब्लॉक डीसी के लिए 1,70,218 रुपए,तीन  एचपी समर्सिबल डीसी के लिए 68634 रुपए , 3 एचपी समर्सिबल एसी के लिए 65817 रुपए , 5 एचपी समर्सिबल डीसी के लिए 86760 रुपए, 5 एचपी समर्सिबल एसी के लिए 84740 रुपए,साढे सात  एचपी समर्सिबल डीसी के लिए 1,38,433 रुपए,साढे सात एचपी समर्सिबल एसी के लिए 1,27,372 रुपए, 10 एचपी समर्सिबल एसी के लिए 1,70,875 रुपए , 10 एचपी समर्सिबल डीसी के लिए 1,76,329 रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस बार किसान को अपनी पेमेंट केवल चालान के माध्यम से नगद व एनईएफटी अथवा आरटीजीएस के द्वारा नजदीकी आईडीबीआई बैंक में चालान की दो प्रतियां जमा करवानी होगी। ऑनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर ही किए जाने हैं ।

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ऑनलाइन आवेदन के समय जिन कागजों की आवश्यकता होगी उनमें मोबाइल से लिंक हो चुका परिवार पहचान पत्र,   किसान जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है का सबूत, कृषि भूमि की जमाबंदी अथवा फर्द जिस किले में सोलर पंप स्थापित किया जाना है उसका नक्शा, खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा ,भूमिगत पाइप लाइन स्थापित होने का शपथ पत्र  उपलब्ध करवाना जरूरी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए सहायक परियोजना अधिकारी रविकांत शर्मा से उनके मोबाइल नंबर  870 860 2405 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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