स्मार्ट सिटी में हर तरह के पटाखों पर सरकार की सख्ती, ग्रीन पटाखों को भी मंजूरी नहीं

फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी में इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। किसी भी प्रकार के पटाखों की न तो बिक्री की जा सकती है और न उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदूषण के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार सख्त हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी की। प्राधिकरण ने फरीदाबाद समेत प्रदेश के कुल 14 जिलों में यह प्रतिबंध लगाया है। जिला प्रशासन ने भी अब राज्य सरकार के नए आदेशों के तहत तैयारी शुरू कर दी है। इन आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस और जिला उपायुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि कोई आदेश की अवहेलना करेगा तो पुलिस पटाखे चलाने वालों बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

अधिसूचना में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पटाखे जलाने से संवेदनशील लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, कोरोना का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पटाखे चलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के सक्रिय मरीजों को भी दिक्कत हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 14 शहरों में किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला लिया है। इन 14 शहरों के अलावा यह आदेश राज्य के उन शहरों पर भी लागू होगा, जहां पिछले साल नवंबर में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम से अधिक दर्ज हुआ था।

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यहां ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी

हालांकि, जिन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम या इससे नीचे रहेगा, वहां ग्रीन पटाखे जलाए जाने की अनुमति होगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसे शहरों की सूची तैयार कर व्यापक स्तर पर उसका प्रसारण करने और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ऐसे शहरों में आतिशबाजी के लिए स्थान निर्धारित करने के भी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं।

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त्योहारों, कार्यक्रमों में आतिशबाजी का समय निर्धारित किया

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर मध्यम या उससे कम है, वहां त्योहारों और कार्यक्रमों में आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर दिया है। उन शहरों में दिवाली और गुरु पर्व पर सिर्फ रात आठ से दस बजे के बीच दो घंटे ही आतिशबाजी की जा सकती है। वहीं, छठ पूजा पर पटाखे जलाने के लिए शाम छह से आठ बजे का समय तय किया गया है। इसी तरह क्रिसमस और नए वर्ष पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे जला पाएंगे।

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इन 14 शहरों में लगा है प्रतिबंध:

गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, जींद करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत

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शदियों में सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को अनुमति

शादियों और हर्षोल्लास के अन्य कार्यक्रमों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है। वहीं सरकार ने सिर्फ लाइसेंस धारकों से पटाखे खरीदने की हिदायत दी है। प्रतिबंधित शहरों में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक के आदेश जारी किए गए हैं। जिला उपायुक्त को संयुक्त निरीक्षण समितियों का गठन करके आदेशों की पालना कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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पटाखे बेचने वालों पर नजर रखेगी पुलिस

पुलिस पटाखे बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करेगी। वहीं अपने मुखबिर के जरिए पटाखे बेचने वाले दुकानदारों की जानकारी भी जुटाएगी। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने सभी थाना एसएचओ और अपराध जांच शाखा प्रभारियों को पटाखे बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस दिवाली तक पटाखे बेचने वाले दुकानदारों के ठिकानों पर छापेमारी का अभियान चलाएगी।

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112 नंबर पर संपर्क करें: फरीदाबाद पुलिस ने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दीपक जलाकर दिवाली का त्योहार मनाने का आग्रह किया है। पुलिस ने लोगों से आदेश की अवहेलना करने वालों की सूचना कंट्रोल रूम नंबर-112 पर सूचना देने की अपील की है।

कोट :-

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आदेश की अवहेलना करने पर फरीदाबाद पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। कोरोना महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पटाखों से निकलने वाले धुएं की वजह से प्रदूषण फैलेगा। इससे सांस की बीमारी वाले मरीजों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। – विकास अरोड़ा, पुलिस आयुक्त

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